मधुबनी: शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरण भेजने का आदेश (HRMS/CFMS)
📅 13 Nov 2025
👁 10 views
📥 8 downloads
📝 Description
जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा सभी विद्यालयों को निर्देश जारी किया गया है कि शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का अनुपस्थिति विवरण समय पर उपलब्ध कराया जाए।
📌 Page 1 के अनुसार:
यह आदेश सभी सरकारी/परियोजना/उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर लागू है
प्रत्येक माह की 21 से 24 तारीख के बीच अनुपस्थिति विवरण जमा करना अनिवार्य है
विलंब होने पर संबंधित पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी
📊 Page 2–5 के अनुसार:
HRMS/CFMS के माध्यम से वेतन भुगतान के लिए विशेष फॉर्म जारी किया गया है
फॉर्म में निम्न विवरण भरना होगा:
शिक्षक का नाम, पदनाम, कोटि
वेतन विवरण (Basic, DA, HRA, Medical आदि)
GPF/PRAN/UAN नंबर
Net Payable Amount
अनुपस्थित दिवस / अर्जित अवकाश
📌 अलग-अलग फॉर्म दिए गए हैं:
सामान्य शिक्षक/कर्मचारी हेतु (Page 2)
BPSC शिक्षक हेतु (Page 3)
विशेष कोटि शिक्षक हेतु (Page 4)
CFMS भुगतान हेतु (Page 5)
👉 सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित प्रारूप में सही जानकारी भरकर समय पर कार्यालय में जमा करें।
👉 आधिकारिक पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए रेफरेंस लिंक पर क्लिक करें।