← Back to Notices

बिहार शिक्षा विभाग आदेश – प्रशिक्षित वेतनमान (Trained Pay Scale) भुगतान एवं सेवा लाभ संबंधी निर्णय (पत्र संख्या 972, दिनांक 09 मार्च 2026)

📅 09 Mar 2026
👁 351 views    📥 133 downloads
बिहार सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा जारी यह आदेश (पत्र संख्या 972, दिनांक 09 मार्च 2026) माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जारी किया गया है।

इस दस्तावेज़ में नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान (Trained Pay Scale) प्रदान करने, प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि से वेतन एवं एरियर भुगतान, तथा संबंधित सेवा लाभों पर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। पेज 1–2 में न्यायालय के आदेशों के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद से ही वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए।

पेज 2–3 में यह भी उल्लेख है कि परीक्षा परिणाम में देरी के कारण शिक्षकों को नुकसान नहीं होना चाहिए, और उन्हें वित्तीय लाभ (arrears) दिया जाना आवश्यक है। साथ ही, विभिन्न न्यायालय मामलों (CWJC, LPA, SLP) के आधार पर निर्णय को मजबूत किया गया है।

पेज 3–5 में पात्र एवं अपात्र शिक्षकों की स्थिति, नियुक्ति अवधि (01.04.2010 से 31.03.2015) तथा प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर लाभ देने या सेवा समाप्ति से संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश में कई शिक्षकों के नामों की सूची भी शामिल है, जिनके मामलों पर निर्णय लिया गया है।

यह दस्तावेज़ शिक्षकों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वेतन, सेवा लाभ एवं प्रशिक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों और निर्णयों का विस्तृत विवरण दिया गया है।
📄 Download Notice