बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली (संशोधन) नियम, 2026 – सोशल मीडिया उपयोग निर्देश
📅 10 Apr 2026
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बिहार सरकार द्वारा दिनांक 08 अप्रैल 2026 को “Bihar Government Servant Conduct Rules, 1976 Amendment 2026” में संशोधन किया गया है।
इस संशोधन के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया एवं इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग पर नए नियम लागू किए गए हैं।
मुख्य निर्देश इस प्रकार हैं:
बिना अनुमति सोशल मीडिया अकाउंट संचालन नहीं
सरकारी ईमेल/मोबाइल का निजी उपयोग वर्जित
अभद्र/भड़काऊ पोस्ट पर प्रतिबंध
सरकारी नीतियों पर व्यक्तिगत राय देना मना
गोपनीय जानकारी साझा करना प्रतिबंधित
कार्यस्थल का वीडियो/लाइव प्रसारण निषिद्ध
किसी राजनीतिक/व्यक्तिगत समर्थन या आलोचना पर रोक
यह नियम पूरे बिहार राज्य में लागू होगा और प्रकाशन की तिथि से प्रभावी है।